अगर आप अपने मोबाइल में दिए गए IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करते है तो यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. जिसमे हाल में सरकार ने मोबाइल में दिए गए IMEI नंबर से छेड़खानी करने वालो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. जिसमे बताया गया है कि IMEI नंबर से छेड़खानी करने पर तीन साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ से पुलिस और अन्य दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए मोबाइल हैंडसेट को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है.
दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की थी. इस कदम से फर्जी MEI नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने और खोए मोबाइल डिवाइसेस का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है. अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान MEI नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है.
बता दे कि मोबाइल में दिया गया 15 डिजिट का IMEI नंबर मोबाइल चोरी होने पर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. सरकार की इस पहल का मकसद फेक आईएमईआई नंबर जारी करने से रोकना और गुम या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद पहुंचाना है. किन्तु मोबाइल में कई बार इस नंबर से छेड़खानी करके इसे बदल दिया जाता है. किन्तु अब ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खाना पड़ सकती है.
नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है. ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा 7 और धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है. इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए गए और चोरी हुए मोबइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी, भले ही उसके सिम या MEI नंबर को बदल दिया जाए.