आगामी 15 अक्टूबर तक शत्प्रतिशत अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा के प्रकरण निराकृत कराना सुनिश्चित करें-कलेक्टर

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आगर-मालवा – (ईपत्रकार.कॉम) |लम्बित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल, अपर कलेक्टर श्री एन.एस.राजावत सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जिले में अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण की जानकारी उपलब्ध कराए तथा आगामी 15 अक्टूबर तक शत्प्रतिशत अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा के प्रकरण निराकृत कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिवों की बैठक अनुविभाग स्तर पर आयोजित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाईल से गिरदावरी की कार्यवाही में प्रगति लाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय अन्तर्गत जो प्रकरण आदेश हेतु नियत किए गए है, उनके आदेश 7 दिवस में हो जाना चाहिए। जो राजस्व प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किए गए है, उनकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया कि विभिन्न मदों में बकायादारों से वसूली, शिविर आयोजित कर की जाए। वसूली के शिविर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य तहसील स्तर पर आयोजित करें। उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार ग्रामों में पट्टो के वितरण की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को इस कार्य में रूचि न दिखाने के कारण कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘‘भावांतर भुगतान’’ योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा किसानों को इस योजनान्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाए। उन्होंने जल रोको अभियान अन्तर्गत जिले के समस्त मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के जल भरण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम अन्तर्गत जिन पदाभिहित अधिकारियों द्वारा समयसीमा में नागरिकों को सेवाएं प्रदान नहीं की गई है। उनके विरूद्ध अधिनियम अन्तर्गत जुर्माना आरोपित करने के प्रस्ताव प्रेषित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में एक नगरीय क्षैत्र एवं एक ग्राम पंचायत को पूर्णतः कैशलेस बनाने के लिए कार्ययोजना बनाए तथा इसके लिए व्यापारियों की बैठक आयोजित कर, उन्हें कैशलेस ट्रांजेक्षन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि शासन की स्व-रोजगार योजनान्तर्गत जिन बैंकों द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने एवं वितरण करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही हैं, ऐसी बैंकों को चिन्हांकित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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