आतिशबाजी विक्रय हेतु एसडीएम अस्थाई लाइसेंस जारी करें

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मुरैना – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार ने दशहरा एवं दिपावली त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए विस्फोटक नियम 2008 की नियम 84 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारियो को उनके क्षेत्रांतर्गत 29 सितम्बर से 20 अक्टूबर तक अस्थाई आतिशवाजी विक्रय हेतु लाइसेंस (50 कि.ग्रा तक) जारी करें।
1.    अनुविभागीय दण्डाधिकारी/पुलिस एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण कर परिसर का चयन करें।
2.    आतिश की दुकानें घनी आवादी में न हो।
3.    आतिशवाजी लाइसेंस की दुकानों का आवंटन लोटरी सिस्टम से किया जावें।
4.    आतिशवाजी की अस्थाई दुकानो को इस प्रकार बनाया जावे कि प्रत्येक 2 दुकान के बीच में 3 मीटर स्थान खाली रहे।
5    दोनो दुकानो के बीच विभाजन के लिए लोहे की सीट का उपयोग करें।
6.    आतिशबाजी की दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशवाजी प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा।
7.    लाइसेंस धारी द्वारा वर्णित मात्रा में आतिशवाजी भण्डारण किया जावें, केवल लाइसेंस धारी द्वारा ही आतिशवाजी का क्रय विक्रय किया जावें।
8.    अनाधिकृत रूप से विक्रय करने वालों पर कार्यवाही होगी। आतिशवाजी विक्रय स्थल के समीप चाय की दुकान, ध्रूमपान नही होना चाहिए।
9.    परिसर में फायरब्रिगेट अनिवार्य रूप से हो। वाहनो की पार्किंग व्यवस्था भी 50 मीटर दूर हो।
10.    आतिश वाजी विक्रय स्थलों पर सादा वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात किये जावे, जो गतिविधियों पर नजर रखें। दुकानो में प्रकाश की व्यवस्था हेतु किसी प्रकार का लेंप तेल, गैस, खुली बिजली के तार, मोमवत्ती का प्रयोग न करें।
11.    आतिशबाजी शस्त्र लाइसेंस पर इस आशय की टीप अंकित की जावे कि विदेशी पटाके (चायनीज) की विक्री नही करेंगा। यदि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया तो विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्यवाही की जावेगी। अनियमितता बरतने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की कार्यवाही प्रस्तुत की जावेगी।

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