उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विद्यालय संचालक स्कूल वाहनों का संचालन करे- कलेक्टर

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सीधी  – ईपत्रकार.कॉम |जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर दिलीप कुमार ने सभी विद्यालय संचालकों को निर्देश दिये कि माननीय उच्चतम न्यायालय तथा राज्य शासन के द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप स्कूल वाहनों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। सभी स्कूल बस पीले रंग में हों, आगे पीछे उनमें स्कूल बस लिखा हो, स्कूल का नाम तथा दूरभाष अंकित हो बस में शिक्षित व प्रशिक्षित परिचालक हो, बस में फर्स्ट एड बाक्स की सुविधा हो, गतिमापी यंत्र लगा हो, अग्निशमन यंत्र की सुविधा हो, जी.पी.एस तथा सी.सी.टी.वी कैमरा लगा हो, आदि। सभी विद्यालय संचालक 10 दिनों के अन्दर ये व्यवस्थाएं स्कूल बसों में सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर श्री कुमार ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि 10 दिनों के बाद सभी स्कूल बसों का फिजिकल सत्यापन कर रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि सभी बस चालकों एवं परिचालकों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें।

पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव ने विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपने बस चालकों/ परिचालकों का ब्यौरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पुलिस वैरीफीकेशन के लिए प्रस्तुत करें तथा भविष्य में कोई नया चालक/परिचालक रखने पर उसका पुलिस वैरीफीकेशन अनिवार्य रूप से करायें।

कलेक्टर श्री कुमार ने सभी बस चालकों को निर्देश दिये कि सभी बसे निर्धारित स्थान पर ही खडी हो तथा बसों का संचालन नये बस स्टैण्ड के अन्दर से अपने निर्धारित समय व स्थान से ही हो।

बैठक मं कलेक्टर दिलीप कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सिंडे, एस.डी.एम. शैलेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अश्वनी कुमार रावत, यातायात प्रभारी, विद्यालयों के संचालक, बस आपरेटर तथा आटो संघ के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

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