कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन

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अनुपपुर- (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर श्री अजय शर्मा ने नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर श्री के.व्ही.एस.चौधरी विकास शाखा, सहभागिता समिति के कार्य के साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व संभालेंगे। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला अनूपपुर श्री रामप्रकाश तिवारी कलेक्टर न्यायालय से अन्तरित राजस्व एवं अन्य प्रकरणों में, म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा संबंधित अधिनियमों की विभिन्न धाराओं एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रकरणों का निराकरण, अन्तरित प्रकरणों में, म.प्र. भू-राजस्व संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत् कलेक्टर के अपील एवं पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरणों का निराकरण, महिला एवं बाल विभाग से संबंधित अपीलीय प्रकरण, खाद्य एवम् खनिज संबंधी अधिनियमों के तहत् अंतरित प्रकरणों का निराकरण करेंगे।

अपर कलेक्टर श्री तिवारी अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना तथा अन्तरित प्रकरणों में जिला दण्ड़ाधिकारी की शक्तियों प्रयोग करते हुए निराकरण, जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाना, शांति समितियों की बैठके आयोजित करना। समस्त अधीनस्थ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पर नियंत्रण, म.प्र. पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिला होमगार्ड बल की व्यवस्था तथा सैनिक कल्याण, शस्त्र अनुज्ञप्ति शाखा (शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित नस्तियाँ अपर जिला दण्डाधिकारी के माध्यय से कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेगे), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य, स्थानीय निर्वाचन राजस्व शाखा, विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, सत्यापन प्रमाणीकरण, समाधान ऑन लाईन, परख, 11-सूत्रीय, जन सुनवाई शिकायत/जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ शाखा, नोडल अधिकारी, विधान सभा, लोक सभा प्रश्न के कार्यों का दायित्व तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व संभालेंगे। श्री तिवारी को आकस्मिक व्यय अन्तर्गत रूपये 30,000 तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार, भू-अभिलेख शाखा की नस्तियों में अन्तिम निराकरण एवं समस्त वित्तीय अधिकार, सामान्य भविष्य निधि नियम- 15 के उप नियम (1) के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृति का अधिकार, कलेक्टर कार्यालय एवं समस्त तहसील कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियां के सेवा निवृत्ति संबंधी मामले पेंशन प्रकरण एवं स्वत्वों का भुगतान, कलेक्टर कार्यालय एवं समस्त तहसील कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों (राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर) के समस्त अवकाश स्वीकृति के अधिकार, कलेक्टर कार्यालय के समस्त जल प्रदाय, विद्युत एवं दूरभाष देयकों की स्वीकृतियों के अधिकार, कलेक्टर कार्यालय एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारियों के वाहनों के पी.ओ.एल. देयकों की स्वीकृतियों के अधिकार, त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, मजदूरी, अन्तर्गत समस्त प्रकार के व्ययों की स्वीकृतियों के अधिकार एवं वाहन मरम्मत अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सहायक अधीक्षक सामान्य, शाखा की नस्तियों का अन्तिम निराकरण एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुष्पराजगढ़ (आई.ए.एस) श्री बालागुरु के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग पुष्पराजगढ़, अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, पुष्पराजगढ़, नजूल अधिकारी, अमरकण्टक, अनुविभाग अन्तर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, अनुभाग पुष्पराजगढ़, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। श्री बालागुरु के अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुष्पराजगढ़ को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, रजिस्ट्रॉर/पब्लिक ट्रस्ट पुष्पराजगढ़, सक्षम अधिकारी, कृषि म.प्र. सीलिंग अधिनियम, विकास प्राधिकरण अमरकण्टक का दायित्व एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जैतहरी व संयुक्त कलेक्टर श्री भगवानदास सिंह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग जैतहरी, अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, जैतहरी, नजूल अधिकारी, जैतहरी, अनुविभाग अन्तर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, अनुभाग जैतहरी, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, जैतहरी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

श्री सिंह अनुविभागीय अधिकारियों को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जैतहरी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, रजिस्ट्रॉर/पब्लिक ट्रस्ट जैतहरी क्षेत्र, सक्षम अधिकारी, कृषि म.प्र. सीलिंग अधिनियम, बीमा शाखा अन्तिम निराकरण, तकाबी शाखा अन्तिम निराकरण, प्रभारी अधिकारी जिला चिकित्सालय/रेडक्रास/सैनिक कल्याण, लोक सूचना अधिकारी शाखा, जिला अभिलेखागार शाखा, जिला भू-प्रबंधन अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, वरिष्ठ लिपिक शाखा, प्रतिलिपि शाखा, भाड़ा नियंत्रण शाखा, डायवर्सन/नजूल शाखा, आवक-जावक शाखा, जनगणना शाखा, ई-गवर्नेन्स शाखा (लोक प्रबंधन शाखा हैलो अनूपपुर, शाखा, सी.एम. हेल्प लाईन-181, सिटीजन चार्टर, एन.आई.सी.) एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोतमा श्री मिलिंद कुमार नागदेवे (रा.प्र.से.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग कोतमा, अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी, कोतमा, नजूल अधिकारी, कोतमा एवं बिजुरी, अनुविभाग अन्तर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, अनुभाग कोतमा, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, कोतमा को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन, अनुविभागीय अधिकारियों को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोतमा को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, रजिस्ट्रॉर/पब्लिक ट्रस्ट कोतमा क्षेत्र, सक्षम अधिकारी, कृषि म.प्र. सीलिंग अधिनियम एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर श्री प्रवीण फुलपगारे (रा.प्र.से.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अनूपपुर, अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी, अनूपपुर, नजूल अधिकारी, अनूपपुर, पसान, अनुविभाग अन्तर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, अनुभाग अनूपपुर, म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन, अनुविभागीय अधिकारियों को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनूपपुर को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन, म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, रजिस्ट्रॉर/पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर, सक्षम अधिकारी, कृषि म.प्र. सीलिंग अधिनियम एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

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