सीधी- (ईपत्रकार.कॉम) |भावांतर भुगतान योजना एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान उपार्जन हेतु किसानों का निःशुल्क पंजीयन करें पंजीयन के समय किसानों से प्राप्त जानकारी की सही प्रविष्टि करें धान एवं मोटे अनाज के पुराने पंजीयन सत्यापन हेतु दो दिवस के अन्दर राजस्व अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करायें नवीन पंजीयन के सत्यापन हेतु अगले दिवस राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध करायें तथा सत्यापन अनुसार संशोधित जानकारी की प्रविष्टि करें उक्त निर्देश कलेक्टर दिलीप कुमार ने उपार्जन समिति के बैठक के दौरान दिये उन्होने निर्देश दिये कि पंजीयन केन्द्र पर किसानों के बैठने हेतु छायादार स्थान स्वच्छ पेयजल शौचालय तथा फस्टऐड बाक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। उन्होने बताया कि किसानों का पंजीयन प्रारम्भ हो गया है। यह 11 अक्टूबर तक किया जायेगा
कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को निर्देश दिये कि भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत उल्लेखित फसल को बोने बाले किसानों के पंजीयन एवं सत्यापन की सतत मानीटरिंग करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों एवं पंजीयन केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि किसानों को किसी भी प्रकार के समस्या का सामना नही करना पडे अन्यथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
भावांतर भुगतान योजना-कलेक्टर दिलीप कुमार ने जानकारी दी है कि प्रदेश के किसानों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंण्डी समिति के प्रांगण में उपज विक्रय किये जाने पर विहित प्रक्रिया अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा घोषित बाजार हस्ताक्षेप दर एवं घोषित माडल विक्रय के अंतर की राशि किसानों के प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में किसानों द्वारा उत्पादित फसलों यथा सोयाबीन, उडद,मूंग, मक्का, तुअर, तिल, रामतिल और मूगफली एवं समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज के उपार्जन के पूर्व पंजीयन में संशोधन एवं नवीन पंजीयन किया जाना है। उन्होने बताया कि किसानों का पंजीयन दिनांक 11 सितम्बर 2017 से 11 अक्टूबर 2017 तक किया जायेगा। किसान पंजीयन www.euparjan.nic. वेबसाइट पर किसान द्वारा स्वयं या निर्धारित पंजीयन केन्द्र पर किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि कृषि उपज मंण्डी, उपार्जन केन्द्र पर फसल विक्रय के समय किसान को पावती लाना आवश्यक होगा।
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-पंजीयन हेतु किसान की समग्र परिवार आई डी., आधार नम्बर, बैक खाता नम्बर, आई.एफ.सी. कोड, बैक शाखा सहित (बैक खाता राष्ट्रीयकृत बैक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैक की शाखा का होना अनिवार्य है) भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। सिकमी/बटाई कास्तकार को पंजीयन हेतु आवेदन के साथ सिकमी/बटाई का अनुबंध का स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी