केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके लिए मकान बनाने की अग्रिम ऋण राशि &4 महीनों के बेसिक वेतन के बराबर या अधिकतम 25 लाख रुपए कर दी है। पहले यह राशि 24 माह के बेसिक वेतन के बराबर और अधिकतम साढ़े सात लाख रुपए थी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने आवास निर्माण अग्रिम नियमावली (एचबीए) 2017 में बदलाव करते हुए वीरवार को जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने कहा है कि एचबीए नियमावली को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित किया गया है। कर्मचारी अब आवास बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते है। इसके अलावा वे पहले से मौजूद मकान के विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण ले सकते हैं। पहले यह राशि एक लाख 80 हजार रुपए थी। दोनों मदों में ऋण की राशि कर्मचारी की बाकी बची सेवा अवधि पर भी निर्भर करेगी।