जानिए कैसे? जनता को मिलेगी अब कटे-फटे नोटों से राहत

0

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कटे-फटे नोट किसी भी बैंक शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर.टी.आई. एक्टिविस्ट डालचंद पंवार ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के करंसी मैनेजमैंट विभाग के पास आरटीआई लगाते हुए पूछा था कि अगर नोट कट-फट जाए या आधा हिस्सा रह गया तो क्या हम उसका पूरा मूल्य पाने के अधिकारी है या कितना हिस्सा कट-फट एवं आधे का कितना मूल्य व्यक्ति बैंक से लेने का हकदार है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 के अनुसार कटे-फटे करंसी नोटों या बैंक नोटों का मूल्य एक अनुग्रह के रूप में दिया जाता है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कहा कि कटे -फटे नोट किसी भी बैंक की शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहां भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियमांवली 2009 के तहत बनाए गए उल्लिखित नियमों के अनुसार इन नोटों का अधिनिर्णयन कर विनमय प्रदान किया जाता है। अर्थात नोटों के कटे-फटे की मात्रा को ध्यान में रख कर उसका मूूल्य संबंधित व्यक्ति को बैंक शाखा द्वारा दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि कटे-फटे नोट को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान रहते हैं। नए करंसी नोट जारी होने के बाद लोगों की मुश्किलें नोटों को लेकर काफी बढ़ गई है क्योंकि नोट थोड़ा सा भी खरा हो तो उसे लोग व दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक का स्पष्टीकरण आने के बाद लोगों को कम से कम राहत मिलेगी कि वह कटे -फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा में ले जाकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। नए नोटों को लेकर तो रिजर्व बैंक ने काफी सख्ती की हुई है तथा नोटों पर पैन से लिखने पर भी नए नोटों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

Previous article14 अक्टूबर 2017 शनिवार, पंचांग एवं शुभ – अशुभ मुहूर्त
Next articleसाप्ताहिक अवकाश को छोड़कर मंडी में क्रय-विक्रय बंद न हो – कलेक्टर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here