जीएसटी : रिटर्न फाइल करने के लिए मिली मोहलत

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नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहां परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय-सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई।
वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गयी है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।
जेटली ने बताया कि होटलों के लिए भी जीएसटी की दर को अंतिम रूप दे दिया गया है। साढ़े सात हजार रुपए से ज्यादा दैनिक किराए वाले कमरों को 28 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है जबकि दो हजार रुपए से साढ़े सात हजार रुपए तक के कमरों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। पहले पांच हजार रुपए से ज्यादा किराये वाले कमरों को 28 प्रतिशत के स्लैब में रखने का प्रस्ताव था।
परिषद ने आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों को कंपोजिट श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि विस्तृत इनवॉयस के साथ जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के सिस्टम पर जुलाई का रिटर्न भरने के लिए 05 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगस्त का रिटर्न अपलोड करने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। हालाँकि, उसके बाद समय सीमा का कड़ाई से लागू करते हुये हर महीने का रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख तक भरना जरूरी होगा।

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