मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने राजघाट कालोनी स्थित निज निवास के समीप आयोजित समारोह में असफल ट्रांसफार्मरों को निश्चित बदलने की योजना का शुभारंभ की किया। इस दौरान सेवढा विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह बुंदेला आदि उपस्थित रहे।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिको को भरूपर बिजली मिले यह हमारी प्राथमिकता है। बिजली की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा में ट्रांसफार्मर बदलने की योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाई गई है। जिसका सर्व प्रथम शुभारंभ दतिया में हुआ है अब केवल एक फोन घुमाने से शहरी क्षेत्र में 12 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में तीन दिन तथा अक्टूबर के बाद दो दिन में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे। जनसंपर्क मंत्री द्वारा दतिया, सेवढा एवं भाण्डेर के लिए पृथक-पृथक वाहनों को फीता काटकर रवाना किया।
इस दौरान विद्युत विभाग के महाप्रबंधक अरूण शर्मा, उपमहाप्रबंधक दतिया श्री पीके शर्मा, एई दतिया श्री संदीप अग्रवाल, के अलावा योजना प्रभारी अधिकारी सेवढा में श्री नीजर यादव, भाण्डेर श्री सुरेनद्र गुप्ता तथा दतिया में एपीएस भदोरिया विद्युत कंपनी की ओर से मौजूद रहे।
इस दौरान जो विशिष्टजन में उनमें सर्वश्री जिला पंचायत उपाध्यक्ष विनय यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश सक्सेना, पंकज शुक्ला, पुष्पेन्द्र रावत, मंडी अध्यक्ष प्रतिनिध जीतू कमरिया, प्रशांत ढेगुला, सतीश यादव, बीर सिंह यादव, विपिन गोस्वामी, अनिल अवस्थी, रज्जन पटेल, किरन गुप्ता, रामलली दांगी, कुमकुम रावत, राहत अली जैदी, विजय झंडागुरू आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला ने किया।
यह है ट्रांसफार्मर बदलने की योजना
- कंपनी के नियमानुसार असफल/फैल ट्रांसफार्मर को ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिवस एवं शहरी क्षेत्र में 12 घंटे की समय-सीमा में निर्धारित राशि जमा होने के उपरांत बदलने का लक्ष्य निर्धारित किय गया है।
- प्रत्येक उपसंभाग दतिया ग्राम सेवढा, एवं भाण्डेर तहसील में असफल/फैल ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए टीम का गठन किया गया है। जिसका प्रभारी उपसंभाग के प्रभारी को नियुक्त किया गया है।
- उपभोक्ता द्वारा असफल/ फैल ट्रांसफार्मर की सूचना कॉल सेंटर नम्बर 1912/18002331912 पर दी जा सकती है।
- योजना अनुसार असफल/ फैल ट्रांसफार्मर बदलने हेतु ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि का 40 प्रतिशत से अधिक भुगतान अथवा 75 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा राशि जमा होना आवश्यक है।