पीठासीन अधिकारियों व मतदान दलो का द्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न

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धार – ईपत्रकार.कॉम |धार जिले में गुरूवार को नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2017-18 के तहत मतदान कार्य सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों 1, 2 व 3 का द्वितीय प्रशिक्षण सभी 09 नगरीय निकायों के मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। इसके अलावा जिन मतदान केन्द्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, वहॉं के लिए मतदान अधिकारी क्र. 04 की भी ड्यूटी लगाई जाकर उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर प्रशिक्षक प्रो. गजेन्द्र उज्जैनकर ने बताया कि द्वितीय प्रशिक्षण में सैद्धांतिक जानकारियों के साथ-साथ 25-25 के समूह बनाकर ई.व्ही.एम. मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण में पीठासीन व मतदान अधिकारियों को मॉकपोल की प्रक्रिया के साथ-साथ ई.व्ही.एम. मशीन की समस्त प्रकार की सीलिंग भी सिखाई गई।

गुरूवार को पी जी कालेज धार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्रीमन् शुक्ला की अध्यक्षता में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ई.व्ही.एम. के संचालन संबंधी प्रक्रियाओं व चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कार्यप्रणाली और बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया। निर्वाचन प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आर.के. चौधरी, एडीएम श्री डी.के. नागेन्द्र, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दारासिंह ठाकरे, पीठासीन व मतदान दल के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। मतदान दलो को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स प्रो. गजेन्द्र उज्जैनकर, डॉ. नागेश डगावकर, व्याख्याता श्री आर.के. वर्मा व श्री अनिल नायडूद्वारा दिया गया।

प्रशिक्षण में निर्वाचन विधि का प्रवर्तन, मतदान अधिकारी के कर्तव्य,मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की तैयारी, कंट्रोल यूनिट की तैयार, दिखावटी मतदान सम्पन्न करना, नियंत्रण यूनिट पर ग्रीन पेपर सील लगाना, नियंत्रण यूनिट को बन्द और सील करना, मतदान का प्रारंभ, सुरक्षा उपाय, अमिट स्याही लगाने की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया, मतदान की गोपनीयता, मतदान की समाप्ती के पश्चात मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना, निर्वाचन से संबन्धित कागजो पत्रों का मुहर बन्द किया जाना, अपने मतदान दल के सदस्यों से निकट संबंध बनाये रखने आदि विस्तार में समझाया।

प्रशिक्षण के दौरान दलो को ईवीएम की अंतिम सीलिंग के पूर्व करके दिखाये जाने वाले मॉक पोल की सैद्धांतिक व प्रेक्टिकल करवाकर जानकारी दी गई। वही मतदान केन्द्र के अंदर तथा बाहर 100 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर की जाने वाली व्यवस्थाओ के बारे में भी मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान पार्टियो को विस्तृत जानकारी दी व उनके प्रश्नो का समाधान भी किया। वही कम्युनिकेशन प्लान के ट्रेनर्स ने पीठासीन अधिकारियो को मतदान के एक दिन पूर्व व मतदान के दिन किये जाने वाले एसएमएस के बारे में विस्तार से बताया।

दूसरे निकाय में ड्यूटी होने पर वाहन सुविधा उपलब्ध रहेगी
प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि जिन मतदान अधिकारियों की डयृटी अपने मुख्यालय निकाय से दूसरे निकाय में लगाई गई है, उनको डयृटी स्थल निकाय तक ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस हेतु दिनांक 15 जनवरी 2018 को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मतदान अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय को पहले से ही सूचित कर दें, ताकि आवश्यकतानुसार वाहन व्यवस्था की जा सके।

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की दी गई जानकारी
नगर निकायो के मुख्यालयो पर आयोजित इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मियो को बताया गया कि मतदान दलो के प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र दिये जायेंगे। इसके लिए कर्मियो को आवेदन प्रारूप 19 में देना होगा। जिससे उन्हे निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र दिये जा सके। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियो को प्रारूप 19 का भी वितरण किया गया। साथ ही उन्हे बताया गया कि यह निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र मतगणना के पूर्व तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां स्थापित सुविधा केन्द्र में डाला जा सकता है अथवा डाक से भी भेजा जा सकता है।

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