पीड़ित अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को मिले शीघ्र राहत- कलेक्टर

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रायसेन – ईपत्रकार.कॉम |अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास माह जुलाई से सितम्बर 2017 तक के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के साथ ही जांच में तेजी लाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रकरण अधिक अवधि तक लंबित न रहे इसके लिए संबंधित विभाग या अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करें। बैठक में एसपी श्री जगत सिंह राजपूत ने प्रकरणों की विवेचना में तेजी लाने की बात कही। बैठक में जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामेश्वर कुमरे, कार्यपालन यंत्री जिला अंत्याव्सायी श्री केएल लड़िया तथा विशेष लोक अभियोजक श्री धनीराम विश्वकर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

79 प्रकरणों में 66 लाख 30 हजार रूपए की राशि वितरित
बैठक में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के कुल 49 प्रकरणों में 45 लाख 5 हजार रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई। साथ ही पूर्व के लंबित प्रकरणों सहित कुल 79 प्रकरणों में 66 लाख 30 हजार रूपए की राहत राशि वितरित की गई है। बैठक में माह जुलाई से सितम्बर 2017 तक अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 28 प्रकरणों, अन्य जिलों से स्वीकृत 05 प्रकरणों तथा पूर्व के भुगतान हेतु लंबित 44 प्रकरणों सहित कुल 77 प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिसमें से 29 प्रकरणों में 26 लाख 20 हजार रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि कुल 56 प्रकरणों में 45 लाख 10 हजार रूपए की राहत राशि वितरित की गई है तथा शेष 17 प्रकरणों में राशि वितरित की जाना है।

इसी प्रकार माह जुलाई से सितम्बर 2017 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के 21 प्रकरणों में से 20 प्रकरणों में 18 लाख 85 हजार रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई। माह जुलाई से सितम्बर 2017 तक के 21 प्रकरण, अन्य जिलों से स्वीकृत 03 प्रकरण तथा भुगतान हेतु पूर्व के लंबित 06 प्रकरण कुल 30 प्रकरणों में से 23 प्रकरणों में 21 लाख 20 हजार रूपए की राहत राशि वितरित की गई तथा तीन प्रकरणों में भुगतान किया जाना शेष है।

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