प्रदेश के पहले सोलर पंप का निगम अध्यक्ष श्री सिसौदिया एवं विधायक श्री परमार ने किया शुभारंभ

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शाजापुर- (ईपत्रकार.कॉम) |मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत प्रदेश का पहला सोलर पंप शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील के ग्राम पोचानेर के कृषक श्री महेश परमार की कृषि भूमि पर स्थापित किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ आज मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं स्थानीय विधायक श्री इन्दरसिंह परमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा विकास निगम के मुख्य अभियंता श्री भुवनेश पटेल भी उपस्थित थे।

इस योजना के अन्तर्गत कृषक श्री महेश परमार की कृषि भूमि पर स्थापित प्रदेश के पहले सोलर पंप 5 एच.पी. एसी सबमर्सिबल पंप की कुल लागत 4 लाख 35 हजार 974 रूपए है, इस राशि में जीएसटी भी शामिल है। अनुदान उपरान्त श्री महेश परमार द्वारा उनके अंश की राशि 72 हजार 100 रूपए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम में जमा की गई।

ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष श्री सिसौदिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसान हितैषी इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अन्तर्गत 18 हजार सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के लगभग 8 हजार किसानों से आवेदन प्राप्त हुए है। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त कृषकों से उनके अंश की राशि जमा करने हेतु आग्रह किया गया है, तथा इसी के साथ-साथ कृषकों के यहां सोलर पंप स्थापित करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है वहां सिचाई की व्यवस्था करना, डीजल से सिंचाई करने में किसानों पर आने वाले वित्तीय भार से उन्हें बचाना, सिंचाई हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अस्थाई विद्युत कनेक्शनों की संख्या में कमी लाना, डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसके साथ ही अन्य उद्देश्यों में उत्पादकता बढ़ानें के लिए राज्य में सिंचित क्षेत्र बढ़ाना, किसानों को सक्षम बनाने के लिए उच्च मुल्य बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना एवं कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना भी है। यह योजना किसानों को अपनी आय दुगनी करने में भी मददगार होगी।

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सोलर पंपीग को प्रोत्साहन के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान पर कृषकों को सोलर पंप मुहैया कराने हेतु प्रावधानित किया गया है। योजना के अन्तर्गत तीन एचपी तक के पंप के लिए हितग्राही अंश सोलर पंप की लागत का सिर्फ 10 प्रतिशत होगा तथा तीन एचपी से अधिक क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना पर हितग्राही अंश 15 प्रतिशत होगा। पांच एचपी से अधिक क्षमता के सोलर पंपों पर 5 एचपी का राज्य अनुदान एवं निर्धारित सिमित केन्द्रांश ही लागू होगा। इस योजना अन्तर्गत तीन एचपी तक डीसी पंप ही प्रयोग किए जाएंगे, और उससे अधिक क्षमता के दोनों एसी एवं डीसी पंप प्रयोग किए जाएंगे। प्रत्येक क्षमता के एसी और डीसी एक ही दर पर हितग्राही को दिए जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश का कोई भी किसान जिसके पास कृषि भूमि हो उस पर सोलर पंप स्थापित करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन राशि जमा कर आवेदन किया जा सकता है।

सोलर पंप संयत्र में लगी सोलर पेनलों से वर्ष में लगभग 310 दिन व औसतन आठ घंटे प्रतिदिन ऊर्जा का उत्पादन होता है, अतः इस योजना के माध्यम से किसान कृषि उत्पादन में वृद्धि और व्यवसायिक और अन्य फायदे की फसलों का उत्पादन कर कृषि को लाभ का व्यवसाय बना सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित सोलर पंप संयत्र में पांच वर्ष की वारंटी के साथ ही रखरखाव भी सम्मिलित होगा।

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