अगर अभी तक आपने आधार नंबर को मोबाइल फोन से नहीं जोड़ा है तो यह संदेश आप अकसर अपने फोन पर सुनते होंगे। केंद्र सरकार अपनी इस योजना को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अभी मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है। सरकार की कोशिश इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाने की है।
सरकार ने अदालत में कहा कि सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है। इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है।
113 पन्नों के अपने हलफनामे, जिसे सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने फाइल किया, में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक वर्ष के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। सरकार ने इसके साथ ही यह भी कहा कि आधार से लिंक न होने के चलते भूख से देश में किसी की भी जान नहीं गई है।
इस हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की अंतिम समयसीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। सरकार ने हालांकि कहा कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की योजना के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था।
कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें इसकी अनिवार्यता को ‘निजता के अधिकार’ का हनन बताया गया है।
अपने ताजा शपथ-पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है, ‘जहां तक मौजूदा बैंक खातों का सवाल है कि वे 31 मार्च तक आधार न जमा करवाने तक काम करते रहेंगे लेकिन जहां तक नए खाते खुलवाने की बात है तो उसके लिए पहचान के तौर पर आधार या पंजीकरण संख्या देना अनिवार्य होगा।’
सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन लिंक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन अथवा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था। इसमें यह भी कहा गया कि अदालत ने राहत देते हुए कहा था कि जिन लोगों ने आधार नहीं बनवाया है और जिन लोगों के पास फिलहाल आधार नहीं है इस वित्तीय वर्ष के लिए उनका पैन कार्ड अमान्य नहीं किया जाएगा।