गुना- (ईपत्रकार.कॉम) |जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव दत्ता की पहल पर आज यहां बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रूपम बेदी ने संप्रेक्षण गृह में उपस्थित बालकों को मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मोटरयान अधिनियम, नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता विनियम 2010, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
शिविर में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, श्री अरविन्द श्रीवास्तव ने किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 तथा उच्च न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन व संपूर्ण बहरूआ मामले में दिए गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। इस अवसर पर संप्रेक्षण गृह अधीक्षक श्री दिनेश चंदेल, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्रीमती अनुसुइया रघुवंशी, श्री मानसिंह चौहान हाउस मास्टर, श्री यदुवीर सिंह जादौन, जिला विधिक सेवा प्राधिकारण गुना से श्री कमलेन्द्र गौर, श्री संतोष यादव आदि उपस्थित रहे।