खरगौन – ईपत्रकार.कॉम |1 नवंबर मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस से स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा सभी प्रकार की सेवाएं कैशलेस कर दी गई है। अब जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालयों में नगद या चालान द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कैशलेस प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे सर्टिफाइड कॉपी फीस, डाक्यूमेंट सर्च फीस, कमी मुद्रांक शुल्क, बकाया राजस्व वसूली इत्यादि का भुगतान कैसलेस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।
जिला रजिस्टार अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने बताया कि स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर पक्षकार स्वयं की आई डी बनाकर या किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार इलेक्ट्रानिक पेमेंट करने के पश्चात उप पंजीयक/जिला पंजीयक में रसीद को कन्ज्यूम करा सकते है। इसी के तहत बुधवार को जिला पंजीयक कार्यालय खरगोन एवं सभी उप पंजीयक कार्यालयों में सभी सेवा प्रदाताओं को कैशलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।