मोदी का वायदा इस कानून से बड़ा नहीं है-अटॉर्नी जनरल

0

नोटबंदी के ऐलान पर उठे एक सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायदा कानून से बड़ा नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार कोर्ट को बताया कि नोटबंदी के ऐलान के बाद 30 दिसम्बर की डैडलाइन कानून के मुताबिक है। वहीं इस तारीख को 31 दिसम्बर करने का पी.एम. मोदी का वायदा इस कानून से बड़ा नहीं है।

यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की बैंच के सामने आई एक याचिका से उठा। इस याचिका में केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक पर नोटबंदी की घोषणा के वक्त किए गए वायदे से मुकरने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा था।

Previous articleनर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने उमड़ा जन सैलाव
Next articleब्रिटेन संसद आतंकी हमले में पुलिस अधिकारी सहित 4 की मौत, कई घायल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here