राजस्व अधिकारी अपने कार्य पर ध्यान दे, कार्य के प्रति लापरवाई पाई तो खैर नहीं-कलेक्टर

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मुरैना- (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार ने जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि प्राप्त होने वाले आवेदनों को आर.सी.एम.एस सॉफ्टवेयर में अपलोड करें, निरीक्षण के दौरान कही भी किसी तहसील कार्यालय में बस्तों बधें या अलमारी में रखे पाये गये तो संबंधित राजस्व अधिकारी की खैर नहीं होगी। ये निर्देश उन्होने आज कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में उपस्थित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रकाश, अपर कलेक्टर श्री एस के मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत, समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री लाक्षाकार ने बैठक में चिंता जाहिर की कि बार बार झुण्डपुरा तहसीलदार को कहने पर मात्र 12 से 18 प्रतिशत उपलब्धि बता पाये, यह रवैया ठीक नहीं है। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही रही तो कार्रवाई होगी। उन्होने कहा कि जिन लोगों ने बैक से ऋण लिया है उसने लॉन किस्तें नही भरी है अगर आर आर सी या आर 76 के प्रकरण हो तो उस कास्तकार के खिलाफ प्रत्येक तहसील से 5-5 प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किये जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार के यहां से कितनी रजिस्ट्रीयां हुई है उसकी सूची के आधार पर नामांतरण अपडेट करें और मूल पत्रक पर नामांतरण फिडिंग भी कराये। कलेक्टर ने कहा कि समस्त एसडीएम तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र के पटवारियों के हल्के वाइज नामांतरण अविवादित नामांतरण तो नही है देखे और निराकरण कराये। उन्होने कहा कि 59 सीमांकन के प्रकरण लंबित है इसके लिए टीएसएम मशीन से निराकरण करें जो प्रशिक्षण से पटवारी छूटे है उन्हें भी टीएसएम पर प्रशिक्षण दिलाए।

पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रकाश ने कहा कि महोत्सव एवं त्यौहारों को ध्यान में रखते हुये, पुलिस एवं राजस्व अधिकारी द्वारा एक एजेण्डा तैयार किया है। जिसमें एक से दूसरीवार संबंधित के खिलाफ अपराध दर्ज होता है तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर शस्त्र लायसेंस है तो उसे निलम्बित करने की कार्रवाई करें और उस व्यक्ति के खिलाफ 122 के तहत कार्रवाई कर वाउण्ड ऑवर की कार्रवाई की करायें, जिसमें कम से कम 50 हजार रूपये या एक वर्ष तक के लिए जेल भेजने तक की कार्रवाई हो। उन्होने कहा है कि इस प्रकार के निर्देश संबंधित थानों को दिये गये है कि वे अपने अपने थानों में इस प्रकार के प्रकरण सामने आने पर अपने अपने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से 122 के तहत वाउण्ड ऑवर के प्रकार बनाये।

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