राज्यसभा में आज पेश होगा GST बिल, कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद

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आम नागरिकों और सरकार के लिए भी फायदेमंद माना जाने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल आजराज्यसभा में पेश हो जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि विपक्षी भी इस बिल को पास करने पर सहमति दे देंगे. जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक टैक्स नियम लागू हो जाएगा.

फिलहाल लोगों को 30 से 35 प्रतिशत तक टैक्स भरना पड़ता है. लेकिन जीएसटी लागू हो जाने से लोगों को लगभग इसका आधा यानी 17 से 18 फीसदी तक ही टैक्स देना पड़ेगा. जीएसटी लागू हो जाने से एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा.

इन बड़े बदलावों के बाद कांग्रेस की मदद की उम्मीद

1. राज्यों के बीच होने वाले कारोबार में एक प्रतिशत एडिश्नल टैक्स नहीं लगेगा.

2. राज्यों को अगर जीएसटी से नुकसान होगा तो केंद्र सरकार 5 साल तक 100 प्रतिशत मुआवजा देगी.

ऐसे बनेगा कानून
जीएसटी विधेयक बीते साल लोकसभा में पारित हो चुका है. अब राज्यसभा में पास होने के बाद भी इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए. यह मंजूरी मिलने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा. हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य के लिए जीएसटी से जुड़े कानून बनाने होंगे.

 

वाजपेयी सरकार ने रखी थी जीएसटी की नींव
गौरतलब है कि जीएसटी की नींव 16 बरस पहले वाजपेयी सरकार ने डाली थी. 360 डिग्री में घुमते हुए बुधवार को राज्यसभा में पास होने की उम्मीद है, क्योंकि 16 साल पहले वाजपेयी सरकार अल्पमत में थी तो पेश नहीं कर सकी और साल 2009 में मनमोहन सरकार ने कोशिश की, तो गैर-कांग्रेसी शासित राज्यों ने विरोध कर दिया. अब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की बहुमत वाली सरकारें हैं, तो राज्यसभा में कांग्रेस को साथ लेने के लिए मोदी सरकार अपने रुख थोड़े नरम किए. जिसके बाद कांग्रेस से सहमति बन गई.

 

आम आदमी को जीएसटी से फायदे की उम्मीद
एक देश एक टैक्स की सोच देश में लागू होते ही इसका फायदा हर व्यक्ति को मिलेगा. इसके लागू होते ही 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होंगे और सिर्फ तीन तरह के (सेंट्रल, स्टेट और इंटिग्रेटेड जीएसटी) टैक्स ही लगेंगे. सेंट्रल जीएसटी टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी. स्टेट जीएसटी टैक्स राज्य सरकार वसूलेगी, और इंटिग्रेटेड जीएसटी को केन्द्र राज्य दोनों वसूलेंगे, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच कारोबार होने पर लगेगा.

 

कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ महंगी भी
जाहिर है ये सवाल हर जहन में होगा कि जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा? रेस्तरां में खाना खाना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मसलन एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, मशीनरी सामान और माल ढुलाई सस्ती होगी तो जबकि डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिड कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़ा महंगा हो जाएगा.

जीएसटी लागू होने से ग्रोथ रेट में इजाफा संभव
जीएसटी लागू होने के बाद दो से तीन बरस तक महंगाई बढ़ भी सकती है. वैसे सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद ग्रोथ रेट में 2% का इजाफा होगा. हालांकि सच यह भी है कि पूरी दुनिया में जीएसटी लागू करने के बाद हुए चुनावों में कोई भी सरकार दोबारा नहीं चुनी गई है, क्योंकि शुरुआती सालों में कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं, इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है.

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