रायसेन – ईपत्रकार.कॉम | लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले तीन नायब तहसीलदार तथा एक बीएमओ पर कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे ने 2750 रूपए का जुर्माना लगाया है।
लोक सेवा गारंटी के तहत सिलवानी तहसील के टप्पा प्रतापगढ़ के नायब तहसीलदार श्री राधेश्याम राठौर पर श्री बालकृष्ण, श्री कमलेश रघुवंशी तथा इमरत सिंह का निर्धारित समय में आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर 1250 रूपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह सिलवानी तहसील के टप्पा बम्होरी के नायब तहसीलदार श्री उमाशंकर विश्वकर्मा पर श्री घनश्याम, श्री नीलेश गुप्ता तथा श्री कमल अहिरवार का आय प्रमाण पत्र समय सीमा में नहीं बनाने पर 750 रूपए का जुर्माना लगाया है।
बरेली नायब तहसीलदार श्री सूरज वर्मा द्वारा खुशीलाल की भू-ऋण पुस्तिका द्वितीय प्रति निर्धारित समय सीमा में नहीं बनाने पर 250 रूपए और सांची बीएमओ डॉ. अनिल कुमार माथुर पर श्रीमती चंदाबाई को नसबंदी प्रसूती सहायता योजना का लाभ समय पर नहीं देने पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया है। काम नहीं करने वालों पर कलेक्टर द्वारा लगाए गए जुर्माने की जानकारी देते हुए लोक सेवा प्रबंधक श्री रवि चंदेल ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमित समीक्षा की जा रही है और जिन पदाभिहित अधिकारियों द्वारा समय सीमा में निराकृत नहीं किया गया है उनके विरूद्ध जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।