पन्ना- (ईपत्रकार.कॉम) |जिला न्यायालय परिसर पन्ना के ए.डी.आर. सेंटर में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा की अध्यक्षता में मानव अधिकार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में विचार गोष्ठी आयोजित की गयी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कोष्टा ने विचार गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए कहा कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। जरूरतमंद पीडितों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश में सितंबर 1995 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग का गठन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है। उन्होंने आमजनों एवं जरूरतमंदों के मानव अधिकारों से संबंद्ध/हितार्थ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए मानव अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए संवेदनशील होना चाहिए जिससे कि हम समाज के पीडित, व्यथित एवं निचले तबके के लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके एवं उनके जीवन स्तर को सुधार कर उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाकर देशहित में कार्य कर सके।
विशेष न्यायाधीश पन्ना अमिताभ मिश्रा ने विचार गोष्ठी में अपनी बात रखते हुए कहा कि हम सभी को मानव अधिकारों के प्रति व्याहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने मानव अधिकारों से संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए मानव अधिकारों की प्राप्ति हेतु जरूरतमंदों की मदद करने को समाज सेवा का कार्य बतलाया।
पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने विचार गोष्ठी में अपनी बात रखते हुए कहा कि मानव अधिकारों के संबंध में सबसे बडी त्रासदी बुरे व्यक्तियों द्वारा अत्याचार और दमन नही बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। उन्होंने मानव अधिकारों से संबंधित अपने पूर्व के अनुभव को साझा करते हुए कुछ घटनाओं को उदाहरण के तौर पर रखते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर जरूरतमंदों की पहचान करना एवं उनकी मदद करना प्रमुख कार्य है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश सिंह राणा ने मानव अधिकार आयोग के आमजनों के हितार्थ किए जाने वाले कार्यो, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत कैसे कर सकता है, आयोग स्वतः संज्ञान कैसे और किन मामलों में ले सकता है, शिकायत प्रकोष्ठ एवं आयोग मित्र की भूमिका एवं बंदियों के हितार्थ मानव अधिकार आयोग एवं विधिक सेवा प्राधिकरण से होने वाले लाभों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में जिला न्यायालय पन्ना के न्यायाधीशगण, एडीएम अनिल खरे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जिला पंचातय अशोक चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ पन्ना रामरूप तिवारी, आयोग मित्र मानव अधिकार आयोग सुदीप श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ओ.पी. दुबे, एसडीएम जे.एस. बघेल, निरीक्षक थाना कोतवाली अरविंद सिंह दांगी, श्रम निरीक्षक यू.सी. शर्मा, न्यायालय पन्ना के अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकारगण एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स की सहभागिता रही।