सेबी बनाम सहारा मामले की सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसकी संपत्ति की नीलामी का आदेश दे दिया। कोर्ट ने सहारा से कहा कि 20 जनवरी तक ऐसी संपत्ति की लिस्ट सौपें। जो मुकदमेबाजी में न फंसी हो। जिससे उसकी नीलामी की जा सके। कोर्ट की ओर से सहारा की लोनावाला स्थित करीब 39 हज़ार करोड़ की कीमत वाली ऐंबी वैली संपत्ति को जब्त करने की भी इजाजत दी गयी। हालांकि कोर्ट ने कुछ रियायत देते हुए सुब्रत राय की पैरोल को आगे बढ़ा दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहारा की ओर से स्वीकार किया गया कि उसने सेबी को 14,000 करोड़ रुपेय का मूलधन अदा करना था। जिसमें से 11,000 करोड़ रुपये चुकाये जा चुके हैं। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुब्रत राय को कोई भी रियायत देने से मना करते हुए कहा था कि अगर 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा।