सही तरीके से कार्य न करने वाले अधिकारियों पर होगी 20-50 की कार्रवाई – कमिश्नर श्री दुबे

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बड़वानी  – (ईपत्रकार.कॉम) |समस्त राजस्व अधिकारी ट्रायबल के हितो संरक्षण के लिए बनाये गये नियमो-प्रावधानों का पालन पूरी तरह से करवायेंगे। अगर नियम विरूद्ध प्रकरण पाये गये तो दोषियो पर 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु वाले नियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

 इन्दौर कमिश्नर श्री संजय दुबे ने शनिवार को बड़वानी में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियो की बैठक में उक्त बाते कही। इस बैठक में कलेक्टर श्री तेजस्वी एस नायक, जिला पंचायत सीईओ श्री बी कार्तिकेयन, अपर कलेक्टर श्री जयेन्द्र कुमार विजयवत, एसडीएम राजपुर श्रीमती ऋजु बाफना, एसडीएम सेंधवा श्री शिवम वर्मा, सहायक कलेक्टर श्रीमती जयतिसिंह, एसडीएम पानसेमल श्री एमएल कनेल, एसडीएम बड़वानी श्री महेश बड़ोले सहित जिले के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में दिये गये निर्देश
  •     समस्त राजस्व अधिकारी स्वयं हल्को में पहुंचकर पटवारियो के बस्तो का निरीक्षण करेंगे।
  •     सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणो का निराकरण हर हाल में लेवल 1 एवं लेवल 2 पर किया जाये।
  •     165 (6) के प्रकरणो का प्रतिवेदन निर्धारित समय पर भेजा जाये।
  •     दखल रहित भूमि, वासकर दखल अधिनियम के तहत शतप्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
  •     ग्रामो में बी-1 का वाचन एवं पावती का वितरण अनिवार्य रूप से हो जाये, यह सुनिश्चित किया जाये।
  •     निराकृत प्रकरणो को रिकार्ड रूम में जमा कराया जाये। जांच के दौरान टेबल या अलमारी में पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।
  •     भू-राजस्व संहिता का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित करवाया जाये।
  •     तहसीलो में पंजियो का संधारण उचित तरीके से हो व उनमें नियमित प्रविष्टियां हो, यह सुनिश्चित की जाये।
  •     डायवर्सन प्रीमियम व अर्थदण्ड की वसूली शत प्रतिशत हो यह सुनिश्चित किया जाये।
  •     अदम्य पैरवी में खारिज प्रकरणो में यदि शासन का हित है तो उसे पुनः समीक्षा में लिया जाये। जो वैधानिक कार्रवाई हो वह की जाये।
  •     समय-समय पर कमिश्नर कार्यालय से जारी निर्देशो का पूरी तरह से पालन किया जाये। अन्यथा की स्थिति में तत्काल दण्डित किया जायेगा।
  •     राजस्व न्यायालय के पारित आदेश तब तक पूर्ण नही माने जायेंगे, जब तक पारित आदेश की तामिल भी पूर्ण न करा ली जाये।
  •     राजस्व अधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय का निरीक्षण समय-समय पर अनिवार्य रूप से करे।
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