पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के वास्ते संयुक्त जांच दल के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के भेजे नामों को अस्वीकार कर दिया। मामले की सुनवाई में तीन सदस्यीय विशेष पीठ के प्रमुख जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा, हम जांच दल के लिए ईमानदार और विशेषज्ञ अधिकारी चाहते हैं।
बैंक और कमीशन ने जो नाम भेजे हैं, वे कोर्ट की पारदर्शी जांच की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। विशेष पीठ ने आदेश दिया कि पांच मई की सुनवाई में दोनों संस्थाएं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नामों की सूची कोर्ट में पेश करें जिनमें से योग्य लोगों को जांच दल में रखा जा सके।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री शरीफ और उनके दो बेटों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। इस जांच दल को 60 दिन में रिपोर्ट देनी है। ये आरोप पनामा पेपरलीक्स के जरिये सामने आए हैं। इससे संबंधित याचिका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान व अन्य ने दायर की है। याचिका में नवाज को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।