स्कूल की बसों की सघन जांच करें – कलेक्टर

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स्कूल बसों की सघन जांच की जाए। उसके लिए फॉर्मेट बनाकर टीम देखें। वाहन खराब होने पर तत्काल सुधरवाए। स्कूल बसों में स्पीड गर्वनर एवं मैजिक जीपीएस सिस्टम 15 दिन में अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं। मैजिक में 10 बच्चों से ज्यादा एवं ऑटो में छ: बच्चों से ज्यादा नहीं बैठाया जाएं। उक्त निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सारिका भूरिया, एएसपी अनिल पाटीदार, नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान, डीएसपी यातयात किरण शर्मा, यातायात सुबेदार पवन कुमार बागड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी एवं सड़क सुरक्षा समिति सदस्य उपस्थित थे।

स्कूल बसों की सघन जांच की जाए

   बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूल बसों की सघन जांच की जाए। स्कूल बसों, मैजिक वाहनों तथा ऑटो रिक्शा में यदि कोई कमी हो तो उसे स्कूल प्रबंधन एवं वाहन प्रबधंक ठीक करवा ले। यदि तय समय के बाद वाहनों में कमी पाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल संचालक देखे की कितने बच्चे बैठे हैं वाहन में

   बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूल संचालक गेट के बाहर प्रतिदिन देखे की वाहन चालक कितने बच्चों को वाहन में बैठा रहा है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर लाने एवं ले जाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूल संचालक एवं अभिभावक भी वाहन एवं वाहन चालक के संबंध में पूरी जानकारी रखें।

    स्कूल बोर्ड लगाया जाए

   बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूल के बच्चों को लाने एवं ले जाने के समय स्कूलों का बोर्ड पट्टी लिखी जाए जिस ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। वाहन संचालक का स्कूल संचालक से अनुबंध होना जरूरी है। अनुबंध की एक कॉपी वाहन पर चस्पा होना आवश्यक है। यदि वाहन संचालक एवं स्कूल संचालक किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए

   बैठक में वाहन चालकों का मेडिकल टेस्ट समय-समय पर करवाया जाए। साथ ही वाहन चालकों की आंखों की नियमिति जांच करवाई जाए। इसके लिए शिविर का आयोजन भी किया जाए।

ड्रायवरों के पास हो हैवी लाइसेंस

   बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बसों को चालकों के पास पीएचक्यू के आदेश अनुसार हैवी लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही वाहन चालकों के लिए ड्रेस कोड भी अनिवार्य होगा।