छिन्दवाड़ा – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री जे.के.जैन के मार्गनिर्देशन में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में स्रोत पर आयकर कटौती के संबंध में कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में आयकर विभाग जबलपुर के आयकर अधिकारी श्री दिनेश कुमार जैन ने आयकर अधिनियम 1961 के चेप्टर 17 में टी.डी.एस. कटौती के विभिन्न बिंदुओं के संबंध में जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में जिला कोषालय अधिकारी श्री अरूण वर्मा के साथ ही अन्य विभागीय अधिकारी और सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी और संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।
जबलपुर के आयकर अधिकारी श्री जैन ने कार्यशाला में बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी कटौती के संबंध में बार-बार गलती से बचे और नियमानुसार आयकर की कटौती करें। उन्होंने बताया कि जारी वित्तीय वर्ष से सभी शासकीय कार्यालयों के सभी करों की कटौतियां, सभी कंपनियों की कटौती, एकाउंट सेक्शन 44 एबी के आडिट होने वाले करों की कटौती, किसी भी त्रैमास में 20 से अधिक व्यक्तियों के टी.डी.एस. की कटौती को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 4 त्रैमासिक टी.डी.एस.रिटर्न को ऑन लाईन फाईल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन नही करने कर कम से कम 10 हजार रूपये और अधिकतम एक लाख रूपये की शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने डी.डी.ओ. से कहा कि माह फरवरी के अंत में एक साथ सेलरी पर आयकर कटौती के स्थान पर कर्मचारी की वर्ष भर की कर योग्य आय का अनुमान लगाकर प्रतिमाह टी.डी.एस. काटे और प्रत्येक त्रैमास के बाद फार्म 24 क्यू में टी.डी.एस.रिटर्न स्वयं अथवा टिन सेंटर की मदत से दाखिल करें। उन्होंने कहा कि जिस वर्ष टी.डी. काटा गया है उसके समाप्त होने के बाद कर्मचारी को 31 मई तक फार्म 16 या 16 ए जारी कर उपलब्ध कराये। उन्होंने आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों, वित्तीय वर्ष 2017-18 के टी.डी.एस.रेट, फार्म 26 ए.एस, टी.डी.एस. की विभिन्न चूकों के लिये पैनाल्टी और प्रॉसीक्यूशन, तिमाही विवरिणियों में सही पेन नंबर और टिन नंबर का उल्लेख, विभिन्न गलतियों के निराकरण के लिये अपेक्षित कार्यवाहियां करने आदि के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान भी किया।