हाई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को किसी भी प्रकार से राहत देने से इन्कार दिया

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मद्रास हाईकोर्ट ने यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मामले में कोई राहत नहीं दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिंदबरम को कहा है कि उन्हें इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।कार्ति ने आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ की ओर से दर्ज की गई एफआइआर और उसके बाद जारी समन को खारिज करने की मांग की थी।

बता दें कि कार्ति चिंदबरम पर आईएनएक्स मामले में दर्ज मुकदमा दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा है। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट में उन्हें राहत पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है।

कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मामले में सीबीआई द्वारा उन पर लगाएग गए मुकदमे और जारी किए गए समन को रद्द करने की गुहार की थी। कार्ति की इस याचिका पर की वैधता पर मद्रास हाई कोर्ट ने बीते बुधवार की वैधता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गत 15 मई को, सीबीआइ ने कार्ति और आइएनएक्स मीडिया सहित आठ अन्य लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। इन लोगों पर 2007 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं करने का आरोप है। उस समय कार्ति के पिता देश के वित्त मंत्री थे।

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