SC ने अरूणाचल पर दिया केन्द्र सरकार को नोटिस, मांगा जवाब

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नई दिल्ली। अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल जेपी राजखोवा से 15 मिनट में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से 15 मिनट के अंदर ई-मेल द्वारा रिपोर्ट मांगी थी।

अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को राज्य में केन्द्रीय शासन लागू करने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंगलवार को मंजूरी दे दी थी जिसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

कांग्रेस ने किया था राज्य में राष्ट्रपति शासन का विरोध

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केबिनेट ने रविवार को हुई विशेष बैठक में अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी जिस पर दो दिन बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। इससे पहले राष्ट्रपति ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी कुछ सवाल किए थे। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी इस संदर्भ केबिनेट के फैसले का विरोध करते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात की थी।

कांग्रेस के 21 विधायकों ने कर दिया था विद्रोह

उल्लेखनीय है कि अरूणाचल प्रदेश में 16 दिसंबर को कांग्रेस के 21 विधायकों ने पार्टी से विद्रोह करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया के महाभियोग के लिए भाजपा के 11 तथा दो निर्दलीय विधायकों से हाथ मिला लिया था। इसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई।

इससे पूर्व किरण रिजिजू ने कहा था कि राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने की अवधि पूरी होने के कारण सरकार के पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था, अतः केबिनेट को यह फैसला लेना पड़ा।

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