मण्डला – ईपत्रकार.कॉम |कलेक्टर श्रीमति सूफिया फारूकी वली की अध्यक्षता में जिला योजना भवन मण्डला में आज स्कूलों में लगी बसों एवं ऑटों के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गये। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल की बसों एवं सभी चार पहिया वाहनों में स्पीड गर्वेनर लगाये जायेंगे जिनकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, स्कूल प्रबंधन के माध्यम से वाहनों में फर्स्ट एड बाक्स, अग्नि शामक यंत्र एवं स्पीड गर्वेनरों की जांच स्कूल प्रंबंधन के माध्यम से निर्धारित व्यक्ति द्वारा की जायेगी। कलेक्टर ने स्कूलों में जहां सी सी टी वी कैमरे संचालित है वहां उन्हे उचित तरीके से एवं यथास्थान लगाने के लिए कहा। जहां बस में छात्रायें जाती है वहां अंतिम स्टॉप तक महिला कण्डक्टर या सहायिका होना आवश्यक है।
अपर कलेक्टर श्री मनोज कुमार ठाकुर ने कहा कि स्कूलों के शिक्षक वार्ड एवं विद्यार्थी उचित लायसेंस एवं हेलमेट के बिना स्कूल न आयें इसके लिए स्कूल प्रबंधन के माध्यम से निर्देश जारी होंगे। निर्देशो का पालन न करने पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमकार सिंह कलेश ने कहा कि घरेलू सिलेण्डर द्वारा संचालित अप्राधिकृत सी एन जी वाहनों को जप्त किया जायेगा तथा स्पीड गर्वेनर से छेडछाड पर धोखाधडी के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि वाहनों में नियुक्त ड्रायवर एवं कण्डक्टर का वेरीफिकेशन स्कूल प्रबंधन अनिवार्य रूप से करवाये। जिला परिवहन अधिकारी श्री विमलेश गुप्ता ने कहा कि ऑटों के दाहिनी तरफ स्थायी बैल्डिंग एवं बायी तरफ जाली होना आवश्यक है।
इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री एच जी घोरमारे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ संतोष शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी श्री उदयभान पटेल, थाना प्रभारी श्री ए बी सिंह ,स्कूलों के प्राचार्य, परिवहन अधिकारी, पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित थे।