आगर-मालवा – ईपत्रकार.कॉम |विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशी 10 जनवरी से पूर्व निर्वाचन व्यय लेखा अनिवार्य प्रस्तुत करें, उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजय गुप्ता ने रविवार को कलेक्टर सभा कक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशी एवं एजेन्टों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि व्यय लेखा तैयार करने में कोई विसंगति हुई हो तो सहायक अधिकारी व्यय लेखा के पास उपलब्ध जानकारी से मिलान कर लें। प्रत्याशी सही-सही जानकारी प्रस्तुत करें, गलत जानकारी न दें। बैठक में विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान आगर एवं सुसनेर विधानसभा के लिये नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री रामसिंह गुर्जर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एनएस राजावत, रिटर्निंग अधिकारी सुसनेर श्री मनीष जैन सहित विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक में व्यय प्रेक्षक श्री रामसिंह गुर्जर ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का ब्यौरा परीक्षण उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिन प्रत्याशी द्वारा व्यय लेखा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, वह प्रत्याशी व्यय लेखा पुस्तिका एवं चुनाव के दौरान जारी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, चैक सहित नियत तिथि से पूर्व जमा कराये। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि प्रस्तुत सभी बिल अनुप्रमाणित किये हो।