हाफिज सईद को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत,गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी

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लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को आतंकी हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साल 2008 में हुए मुंबई हमलों और जेयूडी सरगना हाफिज ने मंगलवार को यूएनएससी की टीम के दौरे से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की टीम गुरुवार को इस्लामाबाद पहुंचने वाली है।

अपनी याचिका में, हाफिज ने कहा था कि सरकार उसे भारत और अमेरिका के दबाव में गिरफ्तार करना चाहती है। जस्टिस आमिन अमिनुद्दीन खान ने हाफिज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को हाफिज के खिलाफ कोई भी हानिकारक ऐक्शन लेने से मना किया है। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, ‘लाहौर हाई कोर्ट ने आज हाफिज सईद की याचिका स्वीकार कर ली और अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी किया। कोर्ट ने सरकार से 17 मार्च तक इस मामले में जवाब भी दाखिल करने को कहा है।’

लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक के वकील ए.के डोगर ने कोर्ट से कहा कि UNSC का प्रतिनिधिमंडल इसी हफ्ते आनेवाला है और सरकार इस टीम के यहां रहते हुए हाफिज के खिलाफ कोई ऐक्शन लेना चाहती है। वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को भारत और अमेरिका के दबाव में आकर गिरफ्तार किया जा सकता है। डोगर ने कोर्ट में कहा कि कानून व्यवस्था का हवाला देकर पंजाब सरकार ने सईद को पिछले साल 10 महीने के लिए नजरबंद रखा लेकिन बाद में सबूतों के अभाव की वजह से कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया।

इतना ही नहीं, डोगर ने यह भी कहा कि जेयूडी और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का चेयरमैन है और उसने 142 स्कूलों के साथ ही 3 यूनिवर्सिटियां भी बनवाई हैं। वकील ने कहा कि सईद लंबे समय से जनसेवा का काम करता रहा है। यूएनएससी की 1267 प्रस्ताव कमिटी की निगरानी समिति गुरुवार को इस्लामाबाद का दौरा करेगी। दरअसल, समिति इस बात की जांच करेगी कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध संबंधी आदेशों का पालन कर रहा है या नहीं। दो दिवसीय दौरा गुरुवार से शुरू होने की उम्मीद है।

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