मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक आवेदन करें

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राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in अथवा एमपी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। कृषक को पंजीयन के समय 5 हजार रूपए राशि जमा करनी होगी। शेष राशि सर्वे उपरांत कृषक की उपयोगिता एवं योग्य क्षमता के सोलर पंप चयन करते समय उपरांत देय होगी। ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च 2020 तक किए जा सकते हैं।

सोलर पंप की स्थापना से किसानों को ऐसे क्षेत्र जहां विद्युत ग्रिड की पहुंच नहीं है वहां सिंचाई साधन उपलब्ध हो सकेंगे। योजना किसान को सिंचाई का स्थाई स्त्रोत प्रदत करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। योजना में किसानों को पहली बार 7.5 हॉर्स पावर का पंप भी अनुदान पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिससे ऐसे क्षेत्र के कृषकों को भी सोलर पंप का लाभ मिल सकेगा जहां बोर की गहराई अधिक है। योजना अंतर्गत 1 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर क्षमता के लिए डीसी पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। यद्यपि 7.5 हॉर्स पावर क्षमता में एसी व डीसी दोनों प्रकार के पंप का प्रावधान हैं।

विभिन्न प्रकार के सोलर पंप तथा उनमें हितग्राही अंशदान राशि निम्नानुसार है- 1 हॉर्स पावर डीसी सोलर पंप पर कृषक अंशदान 19 हजार रूपए रहेगा। 2 हॉर्स पावर डीसी सरफेस सोलर पंप पर 23 हजार रूपए, 2 हॉर्स पावर डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 25 हजार रूपए, 3 हॉर्स पावर डीसी सोलर पंप पर 36 हजार रूपए, 5 हॉर्स पावर डीसी सोलर पंप पर 72 हजार रूपए, 7.5 हॉर्स पावर डीसी सोलर पंप पर 1 लाख 35 हजार रूपए तथा 7.5 हॉर्स पावर एसी सोलर पंप पर 1 लाख 35 हजार रूपए कृषक अंशदान रहेगा।

योजना में जिले के सभी कृषक पात्र होंगे। यद्यपि इस सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसान की कृषि भूमि के उस खसरे या खसरे बटांकन पर भविष्य में विद्युत पंप लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा यहां स्व-प्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे या खसरे बटांकन की भूमि पर विद्युत पंप संचालित या संयोजित नहीं है। यद्यपि यदि संबंधित कृषक उक्त विद्युत पंप का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है तब उसे सोलर पंप पर अनुदान दिया जा सकता है।

क्रमांक-66/484/2020

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