धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित, जान माल एवं लोक शांति हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, रेनबसेरों में सभी यात्रियों के आईडी प्राप्त करने, यात्रियों की फोटो सीसीटीवी कैमरे में आने तथा नाबालिग बच्चों के आईडी कार्ड लेने के साथ-साथ उनके माता-पिता से या पालक से टेलिफोनिक संपर्क कर सत्यापित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे सत्यापन की एक पृथक से पंजी संधारित भी की जाएगी। रतलाम जिले की परिधि में प्रत्येक नगरीय निकाय में मकान मालिक अपने किराएदार की, व्यवसाई अपने कर्मचारियों की एवं कारीगरों की सूचना जो बाहरी क्षेत्र, बाहरी जिलों या प्रांतों के निवासी हैं निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने के थाना प्रभारी से चरित्र प्रमाण पत्र सहित अपने क्षेत्र के थाने में एक सप्ताह के अंदर देने के लिए बाध्य होगा। होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आईडी प्रूफ की छायाप्रति के साथ 24 घंटे में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी एक सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। प्राइवेट हॉस्टल संचालकों को स्वयं की तथा उसके कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी मय आईडी कार्ड की छायाप्रति के निर्धारित प्रोफार्मा में एक सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय (15 दिवस से अधिक) रुककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी में आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को 24 घंटे में संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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