ग्वालियर- (ईपत्रकार.कॉम) | आगामी त्यौहारो के निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण आयोजन और सामान्य जन-जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि जुलूस, रैली, आमसभा, धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसक गतिविधियाँ, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान एवं अन्य समाज विरोधी गतिविधियाँ करने की कोशिश की जाती है। इससे नागरिको के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और कानून व्यवस्था के लिये विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एक लंबित याचिका में दिए गए आदेश का भी जिक्र किया है।
- ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण सीमा में सोशल मीडिया पर, साम्प्रदायिक, आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र व मैसेज अपलोड करना अथवा उन्हें फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा।
- जिले में डीजे का उपयोग भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
- निजी भवनों पर भी झण्डे, बैनर व पोस्टर लगाने के पूर्व आयोजकों को सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर संबंधित थाने में जमा करनी होगी।
- ऐसे नारों अथवा शब्दों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, जिनसे किसी धर्म के अनुयाईयों व वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो। प्रतिबंध के उल्लंघन पर संबंधित आयोजक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर विधि संवत कार्रवाई की जायेगी।
- कोई भी व्यक्ति व आयोजक कार्यक्रम स्थल, जुलूस मार्ग इत्यादि पर पटाखे अथवा अन्य विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, मशाल इत्यादि का उपयोग व प्रदर्शन नहीं करेंगे।

































































