जिन लोगों के पास पुराने नोट होंगे उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी-केंद्र सरकार

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन लोगों के पास 500 और 1000 के पुराने नोट होंगे उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि 14 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ से कहा वे अपनी याचिका वापस लेकर संविधानपीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें। कोर्ट के अनुसार अब इन 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सुधा मिश्रा द्वारा फाइल पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। इसमें यह मांग की गई थी कि जो लोग पुराने नोट जमा नहीं कर सके हैं, उनके बारे में शीर्ष कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। बता दें कि कोर्ट ने पिछली 16 दिसंबर को नोटबंदी मामला विचार के लिए संविधान पीठ को भेज दिया था। याचिका मे पी.एम. मोदी की घोषणा को आधार बनाया और कहा कि पी.एम. ने कहा था कि अगर 30 दिसंबर तक पुराने नोट नही जमा करा पाए तो 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा कराएं। इसके साथ ही अब पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी।

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