सम्मान से मरना इंसान का हक, शर्तों के साथ इच्छामृत्यु की इजाजत होगी: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसकी इजाजत दी जा सकती है। ‘लिविंग विल’ एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से यह निर्देश देता है कि मरणासन्न स्थिति में पहुंचने या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए।

‘पैसिव यूथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) वह स्थिति है जब किसी मरणासन्न व्यक्ति की मौत कीतरफ बढाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 11 अक्तूबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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