क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि श्रीमान् परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त निर्देशों के पालन में जिले में चल रहे अवैध वाहनों के संचालन, ओव्हरलोड एवं बकाया वाहनों से मोटरयानकर की वसूली के संबंध में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम द्वारा प्रवर्तन अमले के साथ दिनांक 23.02.2021 को संयुक्त रूप से वाहनों पर कार्यवाही की गई। यह चैकिंग की कार्यवाही सागर-भोपाल, जैसीनगर मार्ग एवं शहरी क्षेत्र आसपास में की गई। यह कार्यवाही प्रात: 09:00 बजे से सांयकाल तक जारी रही है।
चैकिंग के दौरान 53 वाहनों की जांच की गई जिनमें से 01 वाहन ओव्हरलोड, 01 वाहन के परिचालक का लायसेंस नहीं एवं 13 अन्य वाहनों में कमियां पाई गई जिन पर मौके पर चालानी कार्यवाही की गई।
साथ ही 01 यात्री बस में आपातकालीन द्वार तथा वाहन का डबल डोर ठीक से खुल नहीं रहा था एवं वाहन में अग्निशमन यंत्र नही पाये जाने से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में उक्त वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द किया गया है। उक्त यान के संबंध में प्रदान किया गया कोई परमिट भी उस समय तक निलंबित समझा जायेगा जब तक कि नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
इस प्रकार 16 वाहनों में मौके पर वाहन ओव्हरलोड, आपातकालीन द्वार, वाहन से सबंधित दस्तावेज परमिट, स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं अन्य कमियां पाये जाने से उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर रू. 35500/- मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क एवं 01 वाहन से मोटरयानकर रू. 22829/- वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग की कार्यवाही में विशेष रूप से बकाया टैक्स, ओव्हर लोडिंग, वाहन चालक एवं परिचालक से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण, परमिट, स्पीड गर्वनर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण जांच दल द्वारा किया गया।
साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग निरंतर जारी रहेगी।