उन्नाव रेप में सभी केस दिल्ली ट्रांसफर, 45 दिन में पूरी होगी सुनवाई, पीड़ितों को CRPF की सुरक्षा

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उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांच केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही सभी मामलों की सुनवाई 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की रोजाना सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवार को यह राशि तुरंत मुहैया कराई जाए. इस केस में अगर किसी को और कोई शिकायत हो तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा.

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ बरेली की टीम करेगी. साथ ही पीड़िता के वकील को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीएफ रिपोर्ट सौंपेगी.

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सवाल पूछा कि क्या पीड़िता के चाचा जेल में हैं? परिवार की ओर से वकील ने कहा कि उन्हें 2001 के एक मामले में उन्हें दोषी पाया गया है इसलिए इस साल जुलाई में उन्हें सजा दी गई. उनकी याचिका अभी लंबित है. वे रायबरेली जेल में हैं.

चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार से पीड़िता के चाचा के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि अगर वे रायबरेली जेल से दूसरी जगह अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं या नहीं. अगर चाहते हैं, तो उनका ट्रांसफर किया जाए.

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