खुशखबरी! अब पीपीएफ में नहीं लगेगा टैक्स, 15 हजार सैलरी वाले EPF खातों पर टैक्स नहीं

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वित्त मंत्री अरुण जेटली के सोमवार को संसद में EPF और NPS की निकासी में आंशिक टैक्स वसूलने की बात के बाद मंगलवार को सरकार को सफाई देने के लिए उतरना पड़ा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने साफ किया कि PPF निकासी को टैक्स से पूरी तरह अलग रखा गया है. जबकि 15,000 हजार महीना सैलरी वालों तक के EPF खाते की निकासी पर छूट रहेगी.

उन्‍होंने बताया कि ईपीएफ के साठ फीसदी हिस्‍से पर मिलने वाले ब्‍याज को निकालने पर ही टैक्‍स देना पड़ेगा. बकौल राजस्‍व सचिव यह नियम एक अप्रैल 2016 से लागू होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट करके कहा था कि इस बारे में उन्होंने कई लोगों से बात की है, और सभी इस फैसले को लेकर नाराज हैं.

ऑनलाइन पीटिशन वायरल
रिटायरमेंट टैक्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन पीटिशन वायरल हो गई है, जिस पर करीब 3,000 लोगों ने अपना समर्थन जताया है. बजट के एक दिन बाद डाली गई इस पीटिशन में EPF पर टैक्स को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है. गुड़गांव के फाइनेंस प्रफेशनल वैभव अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर समर्थन किया गया.

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