चिदंबरम की जमानत याचिका पर CBI ने अदालत से कहा- हम रिस्क नहीं ले सकते

0

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ सीबीआई के खिलाफ जमानत के अनुरोध पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की।

चिदंबरम ने तर्क दिया कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बीच कड़ी बहस हुई। मेहता ने कहा कि- ये गंभीर मामला है आरोपी फरार हो सकता है। मेहता ने कहा कि किसी की नाम लिए बिना बताना चाहूंगा कि कई मामलों में आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं।

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर शिकंजा और कस गया है। सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और पीटर मुखर्जी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है।

Previous articlePM मोदी अनुच्छेद 370 पर देश को गुमराह कर रहे हैं : कांग्रेस
Next articleISIS आतंकियों के निशाने पर थे कमलेश तिवारी, सूरत से निकला ये कनेक्शन