जिला चिकित्‍सालय और एमसीएच अस्‍पताल में आयुष्‍मान कार्ड बनना प्रारंभ

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सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले के जिला चिकित्‍सालय और एमसीएच अस्‍पताल में अब तक केवल भर्ती मरीजों के ही आयुष्‍मान कार्ड बनाए जा रहे थे किंतु अब पात्र परिवार के कोई भी सदस्‍य ओपीडी पर्ची काउंटर पर 30 रूपये का शुल्‍क जमा कराकर कार्ड प्राप्‍त कर सकते हैं।

प्रदेश में संचालित आयुष्‍मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जातिय जनगणना में चिन्हित खाद्य पात्रता पर्चीधारक तथा संबल योजना के हितग्राही को प्रत्‍येक वर्ष प्रत्‍येक परिवार को 5 लाख रूपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा शासकीय चिकित्‍सालय, शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय तथा चिन्हित निजी अस्‍पतालों के माध्‍यम से दी जाती है। पात्रता श्रेणी के अनुसार वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार अंतर्गत ऐसे परिवार जो एक कमरे के कच्‍चे मकान में निवासरत हैं। ऐसे परिवार जिसमें 16-59 वर्ष का वयस्‍क सदस्‍य नहीं है। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो एवं जिसमें जिसमें 16-59 वर्ष का वयस्‍क सदस्‍य नहीं है। ऐसे दिव्‍यांग सदस्‍य जिसमें Able Bodied पुरूष नहीं है। अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति परिवार, भूमिहीन परिवार, जिनका आय का स्‍त्रोत मजदूरी से प्राप्‍त होता है ।

स्‍वत: समावेशित परिवार अंतर्गत बिना पक्‍की छत मकान वाले, भीख पर आधारित निर्धन, सिर पर मैला ढोने वाले, विशेष जनजाति समूह, छुडाए गए बंधुआ मजदूर, व्‍यवसाय आधारित समावेशित शहरी परिवार अंतर्गत कचरा बिनने वाले, भिखारी, घरेलु कामगार, फेरी वाले, मोची, निर्माण, नलकार, मकान बनाने वाले, मजदूर, पुताई करने वाले, वेल्डिंग करने वाले, सुरक्षाकर्मी, कुली, सफाईकर्मी, नालों की सफाई करने वाले, माली, स्‍वरोजगारकर्मी, शिल्‍पकार, हस्‍तशिल्‍पकर्मी, दर्जी, परिवहनकर्मी, चालक परिचालक चालक व परिचालक के सहायताकर्मी, हाथ गाडीकर्मी, रिक्‍क्षा चालक, विद्युतकर्मी, संयोजनकर्मी, मरम्‍मतकर्मी, धोबी, चौकीदार आदि पात्र मान्‍य किए गए हैं।

कोई भी नागरिक अपनी पात्रता के लिए नजदीकि लोक सेवा केन्‍द्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना समग्र आई एवं आधार कार्ड के माध्‍यम से चेक कराकर अपनी पात्रता होने पर आयुष्‍मान कार्ड प्राप्‍त कर सकते हैं। योजना के सबंध में अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 14555 एवं 180023 32085 पर संपर्क करके प्राप्‍त की जा सकती है।