1 साल में सभी मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ा जाए-SC

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्र सरकार को कहा है कि एक साल के भीतर हर फोन ग्राहक को आधार नंबर से जोड़ा जाए। कोर्ट ने प्री पेड सिम ग्राहकों को भी आधार नंबर से जोड़ने के लिए एक साल का समय दिया है।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से वर्तमान मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन के लिए सालभर के भीतर प्रभावी व्यवस्था तैयार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं और इन सभी को एक साल के भीतर आधार नंबर से जोड़ा जाए। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि प्री पेड सिम धारक जब भी रिचार्ज कराने जाए तो वह उसका फॉर्म जमा कराए जाए। कोर्ट का कहना है कि अगर केन्द्र सरकार इसको लेकर एक साल के भीतर नियम कानून बनाती है तो सिम कार्ड के मिस यूज को रोका जा सकता है।

कोर्ट का कहना है कि मोबाइल फोन की वैरिफिकेशन बैंकिंग इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वाले लोगों की वैरिफिकेशन का क्या तरीका है। इस बारे में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को दो हफ्तों का समय दिया था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक समाजसेवी संस्था ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि केन्द्र सरकार और ट्राई को निर्देश दियाजाए कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और अन्य जानकारी उपलब्ध हों। कोई भी मोबाइल सिम बिना वैरिफिकेशन के न दी जाए।

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