घर पर तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तार कोहली के पाकिस्तानी फैन की जमानत याचिका खारिज

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पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बावजूद पाकिस्तानी की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसक की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसे अपने घर की छत पर भारतीय झंडा फहराने पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 22 साल के उमर दराज को पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में अपने घर की छत पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है. जिला अदालत के जज अनीक अनवर ने अपना फैसला सुनाया.

उमर दराज के वकील आमिर भट्टी ने कहा, ‘हम निराश हैं और इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती देंगे.’ पुलिस अधिकारी अजीज चीमा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उमर ने ‘देशद्रोह’ किया है.

जज ने हालांकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

पेशे से दर्जी उमर को 25 जनवरी को लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 123 ए और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कानूर के तहत मामला दर्ज किया है.

धारा 123 ए (देश की प्रभुसत्ता को नुकसान पहुंचाना) के तहत अधिकतम सजा 10 साल जेल और जुर्माना और दोनों शामिल है. इससे पहले भट्टी ने कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है क्योंकि उसने सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर के समर्थन में ध्वज फहराया था जो उस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था.

 

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