नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जे.पी. एसोसिएट्स से अगली सुनवाई तक 2,000 करोड़ रुपए तैयार रखने को कहा है। कम्पनी ने शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपए की किस्त जमा करने की अनुमति मांगी थी जिसे अदालत ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनी को अगली सुनवाई तक 2,000 करोड़ की रकम का बंदोबस्त करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने रीयल एस्टेट प्रमुख से पैसा तैयार रखने के लिए कहा है।
कम्पनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा कि वह 50 करोड़ रुपए तुरंत देने के लिए तैयार हैं और शुक्रवार तक 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो जाएगी और जनवरी 2018 से हर महीने 400 करोड़ रुपए जमा करेगी लेकिन अदालत ने इससे इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के आदेश के मुताबिक रीयल एस्टेट कम्पनी को घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया।





























































