नई दिल्ली: सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के इरादे से बस, ट्रक एवं माल ढुलाई के अन्य वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस पाने के वास्ते न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत को समाप्त करने का फैसला किया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को यह कहा. फिलहाल केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 8 के तहत वाहन चालक लाइसेंस पाने के लिए 8वीं पास होना जरुरी है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार,‘आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के कामकाज के लिहाज से कुशल लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बस, ट्रक और माल ढुलाई जैसे वाहनों (ट्रांसपोर्ट) के चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता हटाने का निर्णय किया है.’ इसमें कहा गया है कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं जो भले ही शिक्षित नहीं हो लेकिन कुशल और साक्षर हैं.
बयान के अनुसार इस आवश्यकता को हटाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं के लिए देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. यही नहीं, इस निर्णय से ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई क्षेत्र में लगभग 22 लाख चालकों की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की जरूरत चालकों की उपलब्धता में बाधक बनी हुई है.