नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के वनडे व टी20 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चल रहे आपराधिक केस पर रोक लगा दी है। यह केस एक बिजनेस मैगजीन में धोनी को भगवान विष्णु के रूप में दिखाने वाले मामले से संबंधित था। फिलहाल धोनी टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं।
कोर्ट ने धोनी की इस केस को अनंतपुर से बेंगलूरु ट्रांसफर करने की याचिका पर आंध्र प्रदेश पुलिस से जवाब भी मांगा है। इस माह के शुरुआत में आंध्र प्रदेश कोर्ट ने धोनी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरेंट भी जारी किया था। इसके बाद धोनी के काउंसिल रजनीश चोपड़ा और पंकज भागला अनंतपुर कोर्ट में पेश हुए थे और मैजिस्ट्रेट गीतावणी को यह जानकारी दी थी कि धोनी को 7 जनवरी को जारी किया गया यह वॉरेंट प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने उनकी दलील को मानते हुए वॉरेंट का ऑर्डर वापिस ले लिया था।
आपको बता दें कि वर्ष 2013 में एक बिजनेस मैग्जीन ने अपने कवर पेज पर धोनी के एंडोर्समेंट्स को दर्शाते हुए एक तस्वीर छापी थी जिसमें उन्हें भगवान विष्णु के रूप में दिखा गया था और उनके हाथों में तमाम एंडोर्स्ड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स थे। इस तस्वीर से नाराज होगर विश्व हिंदू परिषद् के कार्यकर्ता वाय श्यामसुंदर ने केस दर्ज किया था। उनका दावा था कि इस फोटो से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।