बैंक उपभोक्ताओं से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं-आरबीआई

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रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि बैंक उपभोक्ताओं से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर परिणाम दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आरबीआई ने कहा, ‘हर तरह के वैध नोट और सिक्के लेने से बैंक द्वारा मना नहीं करने का बार-बार परामर्श जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं।’ उसने कहा कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से मना करने पर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों समेत लोगों को बड़े स्तर पर दिक्कतें हो सकती हैं।

आरबीआई ने बैंकों से कहा, ‘एक बार फिर आपको सलाह दी जाती है कि अपने सभी ब्रॉन्चों से कहें कि सभी मूल्य के सिक्के एक्सचेंज या जमा के रूप में स्वीकार करें।’ रेग्युलेटर बैंकों को सलाह दी कि सिक्कों (विशेषकर 1 रुपये और 2 रुपये) को तौल कर स्वीकार करें। हालांकि 100 सिक्के वाले पॉलिथिन बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होंगे। बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे पैकेट ब्रान्च में रखें।

बैंकों से कहा गया है कि लोगों की जानकारी के लिए ब्रान्च के अंदर और बाहर नोटिस लगाएं। आरबीआई ने स्टोरेज समस्या को लेकर कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक सिक्कों को करंसी चेस्ट में जमा कराएं।

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