माल्या के विमान की बिक्री तेज की जाए: अदालत

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बंबई हाई कोर्ट ने सेवा कर विभाग को निर्देश दिया है कि वह कारोबारी विजय माल्या के निजी विमान की फिर से नीलामी और बेचने की प्रक्रिया इस साल 15 दिसम्बर तक पूरा करे। माल्या का विमान यहां के हवाई अड्डे पर खड़ा किया गया है और सेवा कर के बकाये की वसूली नहीं होने के कारण इसकी नीलामी लंबित है। जस्टिस एस. सी. धर्माधिकारी और जस्टिस बी. पी. कोलाबावला की खंडपीठ ने कहा कि विभाग नीलामी और बेचने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

अदालत ने निर्देश दिया, ‘विमान हवाई अड्डे पर पड़ा हुआ है। सेवा कर विभाग सिर्फ समय काट रहा है। 15 दिसंबर को सब कुछ पूरा करिए। प्रक्रिया को तेज करिए ताकि विमान वहां से तत्काल हटाया जाए। हम आशा करते हैं कि विमान की 15 दिसंबर तक नीलाम और बेच दिया जाए।’

पीठ सेवा कर विभाग की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मांग की गई है कि माल्या के विमान को नीलामी की वापस ली जाए क्योंकि सबसे अधिक बोली लगाने वाले ने इस विमान की कुल कीमत की 80 फीसदी की बोली लगाई है। अदालत ने इस याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 20 दिसम्बर की तारीख तय की है। माल्या का विमान एयरबस-319 है जिसमें 25 यात्री और चालक दल के करीब 6 सदस्य सफर कर सकते हैं।

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