माल्या को नहीं भेजा गया गैर जमानती वारंट, 3 सितंबर को पेश होने के आदेश

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बैंक कर्ज को लेकर मुश्किलों में घिरे शराब माफिया विजय माल्या के लिए राहत की खबर है. सोमवार को मुंबई की एक लोकल अदालत ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सर्विस टैक्स का भुगतान ना करने के एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया.

लेकिन  खबर के मुताबिक कोर्ट नेमाल्या को निर्देश दिया है कि वे 3 सितंबर को अदालत में पेश हों. माल्या अभी ब्रिटेन में हैं. कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या वो व्यक्ति हैं, जिन पर किंगफिशर कंपनी का पूर्ण प्रभार है, जिस तरह सहारा कंपनी के लिए सुब्रत रॉय हैं.

पहले खबर आई थीं कि बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या के खिलाफ मुंबई के उपनगर अंधेरी की मेट्रोपोलिटन अदालत ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने कहा कि वे भारत नहीं आ सकते, क्योंकि उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है. उनकी अनुपस्थिति में मामला सुना जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया.

माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ का कर्ज है. माल्या कोई कई बार पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वे भारत वापस नहीं आए.

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