राहुल, केजरीवाल और स्वामी की अर्जी खारिज, SC ने कहा- मानहानि के मुकदमों पर नहीं लगेगी रोक

0

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संवैधानिक करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि मानहानि कानून संवैधानिक है और इसे हटाया नहीं जाएगा. यह बरकरार रहेगा. इसके खिलाफ याचिका राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘हमने देश भर में मजिस्ट्रेटों को आदेश जारी करके कहा है कि मानहानि के निजी मामलों में समन जारी करने से पहले सावधानी बरतें.’

Previous articleजामिया में पटौदी कॉम्प्लेक्स और विरेंदर सहवाग पवेलियन का अनावरण करेंगी शर्मिला टैगोर
Next article4G LTE और VoLTE सपोर्ट के साथ आया 4,799 रु. का Lyf Flame 2 फोन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here